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बुधवार को मंगलौर विधानसभा में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शाशनी।
ब्यूरो रिपोर्ट:24 पब्लिक न्यूज़।
रुड़की।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शाशनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल (आज) बुधवार को मंगलौर उप चुनाव के मतदान के दृष्टिगत मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को,चाहे वे मंगलौर में या बाहर कंपनियों/कारखानों/किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहे हों, उन्हें 10 जुलाई को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ‘बी’ के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है। बताया कि धारा में कहा गया है कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति और लोगों के सदन या राज्य की विधानसभा के चुनाव में मतदान के दिन वोट देने का हकदार है, जिसके लिए अवकाश की घोषणा की जाती है।वही जेएम ने मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र की जनता से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने व उसे संपन्न कराने में प्रशासन व पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।